कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। यह योजना चक्रवात, बिजली, जलभराव और भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कवर करती है। कृषि विभाग गाँवों में जागरूकता शिविर लगा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसानों का अपने आप ही नामांकन हो जाता है, जबकि अन्य किसान लोक मित्र केंद्रों पर आवेदन कर सकते हैं।
00:00प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहट अब किसान अपनी फसलों का भी बीमा करवा सकते हैं
00:11फसल बीमा में चक्रवाती तुफान, आस्मानी बिजली, जल भराव तथा लैंड स्लाइट से फसल खराब होने जैसे रिस्क को कवर किया जाएगा
00:20फसल बीमा योजना के अंतरगत, किसान अपने मक्की और धान की फसलों का भीमा 31 जुलाई तक करवा सकते हैं
00:29नूरपूर के क्रिशी विशेशग्य, डॉक्टर शैलेश पाल सूध ने बताया कि किन-किन फसलों का भीमा कराया जा सकता है
00:37साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बीमा कराने से क्या फायदा होगा और बीमा कैसे करवा सकते हैं
00:43इस यूजना के तहरत जो किसान है वाजगल मक्की का बीमा करवा सकते हैं
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01:01वाम करते हैं 31 जुलाई परती जून ति लिए में से 8 �Juna कर दोने इक गनारगे ब्रते हैं
01:08एक कनाल के लिए 48 रुपे में आप बीमा करवा सकते हैं और अगर एक कनाल की जो आपकी फसल है मक्की की उसमें कोई बीमारी आती है या वो खराब हो जाती है पानी से, जल भराव से, लेंड स्लाइड से, आसमानी बिजली से या फिर चक्रवती तुफान से तो सरकार आपको 24
01:38इसकी भरपाई की जाएगी इस यूजना के तहट 48 रुपे प्रतिकनाल प्रीमियम पर किसानों को 24 रुपे प्रतिकनाल तक का जोखिम कवरिज मिलता है