SC ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अधिकारियों और कर्मियों (Officers and personnel) की सीधी नियुक्ति में पहली बार औपचारिक तौर पर अनुसूचित जाति (scheduled caste)और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण नीति लागू हुई है। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों और कर्मचारियों की सीधी भर्ती में एससी-एसटी (SC ST) समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली लागू कर दी। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण लागू (Reservation implemented in government jobs) किए जाने के लिए 2 जुलाई 1997 को जारी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने करीब 28 साल बाद अपने यहां लागू किया है. मुख्य न्यायाधीश (CJI)भूषण रामकृष्ण गवई (Bhushan Ramakrishna Gawai) ने इस बदलाव के पीछे की सोच को साझा करते हुए कहा कि सभी सरकारी संस्थानों और कई हाई कोर्ट (High Court) में पहले से ही एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो सुप्रीम कोर्ट को इससे अलग क्यों रखा जाए? हमने कई ऐतिहासिक फैसलों में सकारात्मक कार्रवाई का समर्थन किया है और एक संस्था के रूप में हमें इसे अपने यहां भी लागू करना चाहिए. हमारे काम हमारे सिद्धांतों को दर्शाने चाहिए.
00:12सुप्रीम कोट के गलियारों से एक इतिहासिक फैसला आया है
00:16इस फैसले पर मोहर लगाने में सुप्रीम कोर्ट ने 75 सालों तक इंतजार किया लेकिन अब उस एतिहासिक फैसले पर मोहर लग गई है
00:24सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया ये फैसला दलित वर्क के लिए है
00:29जिसके बाद नाकेबल सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे दलित करमचारियों और अधिकारियों में खुशी की लहर है बलकि CGI गवई जो खुद देश के दूसरे CGI होने का गौरब हासिल कर चुके हैं उन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया भी इस फैसले पर दी है
00:44दरसल सुप्रीम कोर्ट नी 75 सालों के इतिहास में पहली बार अपने यहां काम कर रहे अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती वर्ग के करमचारियों के लिए न्यूकती यानि सीधी भरती और प्रमोशन में रिजर्वेशन निती आपचारिक रूप से लागू कर दी
01:14सीधी रिजर्वेशन में रिजिस्टरार वरिष्ट निल्जी सहायक सहायक लाइबरेडियन जूनियर कोर्ट असिस्टेंट और चेमबर अटेंडनेंट जैसे पदों पर लागू होगी इस नई नीती के तहद मॉडल रोस्टर के जरिये सभी करमचारियों को तीन बर्गों म
01:44हथ खुश तो होगा ही सीजी आई गवई की वहिस पर प्रतिक्रिया आई है सीजी आई गवई ने हिंदुस्तान टाइम्स से इस मामले में कहा है कि जब सभी गवर्मेंट संस्थानों के साथ देश के कई हाई कोर्ट में भी रिजर्वेशन लागू है ऐसे में सुप्रीम को
02:14क्योंकि हमारे कामों में हमारे आदर्श और सिध्धान्त दिखने चाहिए यहां एक बात और भी गौर करने वाली है वो यह है कि सुप्रीम कोट ने निउक्ती और प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का जो बड़ा फैसला दिया है वो सीजी आई गवई के करेकाल में ही आ
02:447.5 फिस्दी रिजर्वेशन का प्रापधान रखा गया है सुप्रीम कोट के इस एति हासिक फैसली के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इस खबर में वस इतना ही बाके अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ �