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Ola, Uber, Rapido Fare Hike : अगर आप ओला, उबर या रैपिडो से रोज़ाना सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है! केंद्र सरकार ने जारी की नई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस (MVAG) 2025, जिसके तहत किराया वसूली की सीमा को बढ़ा दिया गया है. सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार,अब ये कैब एग्रीगेटर्स पीक टाइम में बेस फेयर का दो गुना तक किराया वसूल सकते हैं, जबकि पहले ये सीमा 1.5 गुना तक थी. पूरा वीडियो देखें और जानें कि यह बदलाव आपके सफर को कैसे प्रभावित करेगा।

इस वीडियो में जानिए:

पीक आवर्स क्या होता है
आपको कितना ज्यादा किराया देना पड़ सकता है
राइड कैंसिलेशन के नए नियम

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Transcript
00:00अगर आप आफिस जाने के टाइम या शाम के पीक अवर्स में ओला उबर या रैपिटो से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहत जरूरी है क्योंकि अब पीक अवर्स में ओला या उबर वुक करने पर आपकी जेब पर जादा बोच पर सकता है
00:20क्योंकि केंट सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी कर दी है जिसके तहट एब बेस्ट कर टैक्सी कमपनिया अब पीक अवर्स में बेस फेयर का दोगुना की तक किराया वसूल सकेंगी
00:31अब इसे आसान भासा में समझिए कि जिस जगह पर सफर करने के लिए आपको नौन पीक अवर्स में 50 रुपए लगते हैं उसी जगह पर सफर करने के लिए पीक अवर्स में आपको 100 से 150 रुपए तक देने पर सकते हैं
00:45अब सवाल यह है कि पीक अवर्स क्या होता है दरसल पीक अवर्स वर समय होता है जब सरकों पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है या कैब की मांग बढ़ जाती है जहें सुबा और स्राम के वक्त जब सरकें ब्यस्त होती है या फिर खराब मौसम के दौरान और इस समय कैब को ट्र
01:15गाइडलाइन्स यानि MVAG
01:182025 जारी किया जिसके तहट
01:20ओला, उबर, रेपिटो
01:23और इन ड्राइब जैसी कैब कमपनियों
01:25को पीक अवर्स में बेस किराय का
01:27दो गुना तक किराया वसुलने की अनुमती दी गई है
01:29पहले यह सीमा डेड़ गुना थी
01:31इतना ही नहीं, नए नियम के अनुसार
01:33नौन पीक अवर्स, यानि जब इन टेक्सियों की मांग कम होती है
01:36तब किराया बेस किराय का कम से कम
01:3950 परस्त होगा, यानि अगर बेस किराया
01:41100 रुपए है, तो कम से कम
01:4350 रुपए दे नहीं ही होंगे
01:45इसके साथ ही सरकार ने
01:46एप आधारी टेक्सी, सिवाओं को लेकर
01:49सक्त और स्पष्ट दिसा निर्देश जारी किये हैं
01:51जिनका मकसद यात्रियों की
01:53सेफटी सुनशित करना और ड्राइवरों की
01:55हित की स्रक्षा करना है
01:57इन नए निवों में कही महत्यपूर बदलाओ किये गए हैं
02:00और कुछ शामिल किये गए हैं
02:01जो कैब, एगरगेटर्स, ड्रैवरों और यात्रियों
02:04तीनों को प्रभायत करेंगे
02:05इसके मुताबिक
02:06अगर कोई कैब ड्रैवर राइड एक्सेट करने के बाद
02:10उसे बिना उचित कारण रत करता है
02:12तो उस पर कुल किराय का 10% तक जुर्माना लगाए जाएगा
02:16जिसकी अधिक्तम सीमा 100 रुपए होगी
02:18यह रकम ड्रैवर और कैब कमपनी के बीच बाटी जाएगी
02:21यही नियम यात्रियों पर भी लागू होगा
02:23अगर वे बिना ठोस कारण के बुकिंग कैसिल करते हैं
02:26तो उन्हें भी यह फीस देनी होगी
02:28वही सड़क परिवाहें और राजमार्ग मंत्राले ने
02:30इस गाइडलाइन में राज सरकारों को यह अधिकार दिया है
02:33कि वो नीजी यानि नौन कमर्सिल मोटल साइकलों को भी
02:36राइड के लिए एग्रिग्रेट प्रेटफॉर्म पर सामिल करने की अनुमती दे सकती है
02:40इस फैसले के बाद ओला ओबर रैपिडो यह से प्रेटफॉर्म के माध्यम से अब
02:45नीजी बाइकों की जरिये भी लोग राइड कर सकेंगे
02:48अगर राज सरकार इसकी अनुमती देती है तो
02:50फिरहां के लिए बस इतना ही बादेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ

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