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साल 2015 में ने NGT ने दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पुरानी और खटारा हो चुकी गाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया था. इसके बाद 2018 में SC ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए सरकार को आदेश दिया कि दिल्ली में 10 साल पूरा कर चुकी डीजल, 15 साल पूरा कर चुकी पेट्रोल गाड़ियों को हटाया जाए. जिसके बाद अब वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों को ANPR कैमरों से लैस कर दिया है. पेट्रोल पंप पर तैनात पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें इन गाड़ियों का चालान करेंगी या इन्हें सीधा जब्त कर लिया जाएगा.

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00:00दिल्ली में पुरानी कार चलाने वालों को एक जुलाई से पिट्रॉल या डीजल नहीं मिलेगा जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना लेकिन अब इसके बाद कई सवाल सामने आने लगे हैं जैसे
00:15EOL यानि End of Life वाहनों की पहचान कैसे की जाएगी क्या दिल्ली के साथ पूरे NCR में यह नियम लागू होगा पुरानी गाड़ी की पहचान होने के बाद उसका क्या होगा पुरानी गाड़ी ओपर कितना चालान होगा मौजूदा पुरानी गाड़ी का क्या होगा और क्या लो�
00:45बहत जरूरी है दिल्ली की सडकों से पुरानी गाड़ी को हटाने की बाद काफी समय से चली आ रही है साल 2015 में National Green Tribunal यानि NGT के दिल्ली में प्रदूशन को कंट्रोल करने के लिए पुरानी और खटारा हो चुकी गाड़ी को हटाने का निर्देश दिया था इसके बाद 2018 मे
01:15इसी तक्नीक न होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका, एंड ओफ लाइफ वाहनों की पहचान करने के लिए पेट्रॉल पंपों को ANPR कैमरों से लैस कर दिया गया है,
01:25ANPR का मतलब है Automated Number Plate Recognition, यह एंड ओफ लाइफ डीजल और पेट्रॉल गाड़ियों की पहचान करेंगे, फिर पेट्रॉल पंपरतैनात पुलिस या ट्रांस्पोर्ट विभाग की टी में इन गाड़ियों का चालान करेंगी या सीधा जब्द कर लिया जाएगा, अब सबसे प
01:55BS4 गाड़ियों की तुलना में 82 प्रतिशत कम पर्टिकुलेट मैटर और 68 प्रतिशत कम नाइट्रोजन ओकसाइड का एमिशन करती हैं, इसलिए दिल्ली में प्रदूशन फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को बैन करने पर जोर दिया जा रहा है, हाला कि यह नियम CNG से च
02:25तो आपको बता दें कि जिन वाहनों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उनका पता लगाने के लिए दिल्ली में करीब 498 पेट्रॉल पंपो पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, नियम के तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रॉल वाहनों के इस्तिमाल पर प्
02:55लेकिन अगरवे दिल्ली में समय सीमा पार कर चुकी है, तो उसे चलान भरना पड़ेगा और उसे गैर कानूनी माना जाएगा, ऐसे में सबसर बड़ा प्रश्ना बया भी है कि इन गाडियों का क्या होगा, तो आपको बता दें कि आप अपनी पुरानी गाडी को स्क्रैप क
03:25लागू नहीं है, इसी के साथ आप एया भी जान लें कि यह नियम नौइडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा और मथूरा जैसे शेहरों में लागू नहीं है, अब इस कबर में बस इतना ही, आप देख रहे हैं One India धन्यवाद

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