Kanwar Yatra 2025: कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के क्यूआर कोड आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका दुकानों पर QR कोड लगाने के आदेश के खिलाफ है. इन QR कोड को स्कैन करके दुकान मालिकों के नाम पता चल सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट अब अगले मंगलवार को यानी 22 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगा. साथ ही साथ अन्य सभी याचिकाओं और आवेदनों को समबद्ध करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार का यह आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को ऐसा ही आदेश लागू करने से रोक दिया था. उस आदेश में कहा गया था कि दुकानदारों को सिर्फ यह बताना होगा कि वे क्या खाना बेच रहे हैं. उन्हें अपना और अपने कर्मचारियों का नाम बताने की जरूरत नहीं है.
((The Supreme Court will hear on July 22 the petition filed against the Uttar Pradesh government's QR code order during the Kanwar Yatra. The court has issued a notice to the Uttar Pradesh government and others on the petition and sought a reply. This petition is against the order to put QR codes on shops. The names of shop owners can be known by scanning these QR codes. The Supreme Court will now hear the case on next Tuesday i.e. July 22. Along with this, instructions have been given to associate all other petitions and applications. The petitioners say that this order of the UP government is a violation of the Supreme Court order of last year.))
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00:09सुप्रीम कोड ने क्यों थमाया योगी धामी को नोटिस
00:14यूपी की योगी सरकार और उत्राखंड की धामी सरकार को सुप्रीम कोड से करारा जटका लगा है
00:21सुप्रीम कोट ने दोनों सरकारों को नोटिस जारी किया है
00:24मामला है कावड रूट पर लगे दुकानों में QR कोट का
00:27जस पर सुप्रीम कोट में आज यानी 15 जुलाई को सुनवाई हुई
00:30इस सुनवाई के दोरान याचिका करताओं ने दलील रखी
00:34कि ये तो सुप्रीम कोट के ही पिछले आदेश का सरासर उलंगन है
00:38क्या 2024 में ही सुप्रीम कोट ने उत्तरप्रदेश और उत्राखंट सरकार को ऐसा ही आदेश लागू करने से रोका था
00:44सुप्रीम कोट के पिछले आदेश में कहा गया था कि दुकानदारों को केबल इतना बताना होगा कि वो क्या बेच रही है
00:50दुकानदारों को ना तो अपना और ना ही उनके दुकान में काम कर रहे करमचारियों का नाम बताने के जरूरत है
00:56वहीं सुप्रीम कोट में दाखिल की गई सयाचिका में ये बताया गया है कि यूपी और उत्राखंट सरकार का ये आदेश मालिकों के नाम पता लगाने के लिए है जो की मौलिक अधिकारों का उलंगन है
01:0722 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोट ने इसी तरह के मामले में कहा था कि हम इन निर्देशों को लागू करने पर रोक लगाने के लिए एक अंत्रिम आदेश पारित करना पूई तरह से उचित समझते हैं
01:20सुप्रीम कोट ने कहा था कि इसका मतलब ये है कि खाद्य विक्रेताओं, मसलन धावा मालिकों, रेस्टोरेंट और सबजी विक्रेताओं, फेरिवालों जैसे प्रतिश्ठानों के लिए ये जरूरी हो सकता है कि वो ये बताएं कि वो कावडियों को किस तरह के भोजन परो
01:50दाखिल की गई जिसमें ये कहा गया कि ये सुप्रीम कोट के पिछले आदेश का उलंगन है, क्योंकि इसका उदेश्य वही भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग हासिल करना है, जिसे कोट ने रोक दिया था, सुप्रीम कोट इसी आचिका पर सुनवाई को तयार हो गया ह
02:20भी जारी किया है कि इस मामले में अपनी तरफ से जवाब दाकिल करें।
02:50को सुनवाई होगी जिसमें सुप्रीम कोट का क्या पैंसला आता है, इसका इंतजार सबको है।
02:55इस पूरे मामले पर आपके क्या विच्वार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
02:58इस खबर में बस इतना ही बाकि अपडेट्स के लिए जुड़े रहीं One India हिंदी के साथ धन्यवाद।
03:04थसक्ष्याम्स के लिए उसक्ष्यारी के विए प्र ₋ और अप्ति प्रस्याम्स के किता आतंडली विए्ट नवायारी के साथ थूह।