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  • 6 days ago
Maharashtra Jan Suraksha Bill 2024 क्या है, जिससे Urban Naxals और वामपंथी संगठनों में हड़कंप मच गया है? फडणवीस सरकार के इस नए और सख़्त कानून के क्या हैं नियम और क्यों इसे UAPA से भी ज़्यादा प्रभावशाली बताया जा रहा है, जानिए इस वीडियो में।
(DETAILED SUMMARY):
महाराष्ट्र में अब वामपंथी उग्रवाद और माओवादी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार एक नया और सख़्त कानून लेकर आई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024 को विधानसभा में पेश करते हुए बताया कि यह कानून उन संगठनों और व्यक्तियों पर कार्रवाई करेगा जो राज्य में गुरिल्ला युद्ध, हिंसा और सरकार को उखाड़ फेंकने जैसी देशविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र के कई जिले, खासकर गढ़चिरौली और कोंकण, माओवादी विचारधारा से प्रभावित हैं और यह विधेयक ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ज़रूरी है।
यह जनसुरक्षा कानून एक गैर-जमानती और preventative कानून है, जिसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए बिना किसी आरोप के हिरासत में ले सकती है। सरकार का तर्क है कि इस कानून की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि महाराष्ट्र में अर्बन नक्सलियों के लिए एक 'सेफ हेवन' बन गया था और राज्य में लगभग 64 वामपंथी संगठन सक्रिय हैं। केंद्रीय कानून जैसे UAPA की अपनी सीमाएं हैं और राज्य स्तर पर कार्रवाई में प्रशासनिक दिक्कतें आती थीं, जिन्हें यह नया कानून दूर करेगा।
इस विधेयक में कई कड़े प्रावधान हैं, जैसे किसी भी संगठन को गैरकानूनी घोषित करना, उसकी संपत्ति और बैंक खातों को जब्त करना। हालांकि, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। जैसे, FIR दर्ज करने के लिए DIG रैंक के अधिकारी की अनुमति, जांच सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा, और चार्जशीट दाखिल करने के लिए ADG स्तर के अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी। इसके अलावा, किसी भी संगठन पर कार्रवाई से पहले एक तीन-सदस्यीय बेंच (जिसमें हाईकोर्ट जज भी शामिल होंगे) से मंजूरी लेनी होगी।
About the Story:
The Maharashtra government, led by CM Devendra Fadnavis, has introduced the Maharashtra Jan Suraksha Bill 2024. This new preventive detention law aims to curb Left-Wing Extremism (LWE), Maoist activities, and the influence of "Urban Naxals" in the state. The bill provides a comprehensive legal framework to ban organizations promoting violence and anti-state activities, which the government argues is more effective than the central UAPA for state-level internal security challenges. The video explains the provisions, necessity, and safeguards of this stringent new law.

#Maharashtra #DevendraFadnavis #UrbanNaxal #OneindiaHindi

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~ED.104~HT.408~GR.124~

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Transcript
00:00महराष्ट में नहीं चलेगी मनमानी
00:02सरकार ने पेश किया जन सुरक्षा विधेयक
00:05क्या है जन सुरक्षा कानून और इसकी क्यों पड़ी जरूरत
00:10नमशकार में रिचा पराशर
00:11और अब महराष्ट में वाम्पंथी गतिविधी वालों की खैर नहीं रहेगी
00:16अगर सरकार को लगेगा कि किसी की कोई गतिविधी राज्य विरोधी या देश विरोधी है तो सरकार उसे गैर कानू निगोशित कर सकती है और उस पर कड़ी कारवाई भी की जा सकती है
00:27महराष्ट के मुख्यमंत्र देवेंद्र फड्नविस ने गुरुवार 10 जुलाई को महराष्ट जनसुरक्षा विधेयक 2024 विधानसभा में प्रस्तूत कर दिया जिसमें राज्य में कटर वामपंति विचार धारा और मावादी प्रभाव से निपटने की आवश्यक्ता पर जो
00:57प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करता है जो गुरिल्ला युद में शामिल होते हैं यानि हिंसा को बढ़ावा देते हैं और सरकार को उखाड फेकने का प्रयास करते हैं पड़नविस ने कहा महराष्ट के कई जिलों में विशेश रूप से गट्चिरॉली और कौंकर्ण
01:27यानि नॉन वेलेबल प्रिवेंटिव कानून है अब इस कानून के तहते हैं यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था या राष्टिय सुरक्षा के लिए खत्रा है तो उस व्यक्ति को बिना किसी आरोप के तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है इ
01:57आगे बढ़ने से पहले चलिए यह समझते हैं कि महराष्ट में इस विशेष जन सुरक्षा कानून की जरूरत क्यों पड़ गई दरसल यह जन सुरक्षा अधिनियम और इसके तहत बनने वाला कानून मुख्य रूप से इंटर्नल सिक्योरिटी से संबंधित है इस कानून का
02:27जैसे कानून की गैर मौजुद्गी के कारण पुलिस और सुरक्षा एजिंसियों को केंद्र सरकार के कानून जैसे यूए पीए का सहारा लेना पड़ता था इस केंद्रिया कानून के तहत कारवाई करते समय कई बार प्रशासनिक दिक्कते और पुर्व अनुमतिक इबाध
02:57गतिविधियों तक ही सिमित है जबकि यह नया कानून कटर वामपंती विचारधाराओं और हिंसावक गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले सबी संगटनों के खिलाप कॉम्प्रेहंसिव लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करेगा उख्यमंत्री ने कहा तेलं
03:27सेफ हेवन बन गया है मुंबई नाशक पूने नागपूर अमरावती वीड कोंकन में इसका फैलाव करना चाहते हैं यह संगठन पढ़े लीखे टीचर यूरोक्रेट्स तक को भी ब्रेनवाश कर लेते हैं इस कानून के तहट किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते है
03:57इसके बाद सरकार को 3 सदसी बेंच के पास जाना होगा इस बेंच में हाई कोट जज, डिस्ट्रिक जज और पीपी होंगे अब जब ये नोटिफिकेशन को अप्रूफ करेंगे तभी संगठन पर कारवाई कर सकेंगे इसके बाद वो संगठन एक महीने के भीतर हाई कोट को
04:27ये कानून सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो देश विरोधी गतिविद्यों में लिप्त हैं देश विरोधी गतिविद्यों के खिलाफ आपको कड़ा कानून बनाना ही होगा अब आपको ये भी जानना चाहिए कि इस कानून में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं यानि क
04:57जब्त की जा सकती है, गैर कानून घोशित किये गए संगठन के बैंक खातों को भी सील किया जा सकता है, यदि प्रतिबंधित संगठन के पदाधिकार ये कारे करता, किसी नए नाम से वही कारे करते हैं, तो ये नया संगठन भी मूल प्रतिबंधित संगठन का ही हिस्ता माना
05:27कौन authorized है इस कारवाई को करने के लिए तो आपको बता दे कि डियाएजी रेंक के अधिकारी की अनुमती से ही फायार दर्ज की जा सकेगी जाज केवल पुलिस उपनिरिक्षन यारी सब इंस्पेक्टर या उससे उच अधिकारी द्वारा ही की जाएगी इसके अलावा अतिरिक
05:57करेगा जिसमें हाई कोट के वर्तमान या रेटायर जज जिला मजिस्ट्रेट और सरकारी वकील शामिल होंगे यह समीती या सुनेशित करेगी कि किसी भी व्यक्तिया संगठन के खिलाफ कारवाई से पहले मामले की सावधानी पूर्वक समिक्षा की जाए अब इस खबर में
06:27और मिसन अपडेट

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