Supreme Court on Bihar Voter List Revision बिहार में वोटर लिस्ट रिविजन (SIR )को लेकर बवाल मचा हुआ है. वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस धूलिया ने याचिकाकर्ता से कहा आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग (EC) जो कर रहा है वो कर नहीं सकता. आप तर्कों से ये साबित करें कि चुनाव आयोग (Election Commission) सही नहीं कर रहा है. याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Senior Advocate Kapil Sibal) ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर BLO को ये पावर दिया गया है कि वो तय करें कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं. केंद्र सरकार तय करेगी कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं. चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता.
00:00आज जो सुनबाई हुई मानिय सर्वोच इने आले के समक्त याजका करता चाहते थे कि बिहार के अंदर जो एलेक्टोरल रॉल रिविजन का काम एलेक्षन कमिशन अफ इंडिया कर रही है उसको रोक दिया जाए लेकिन जब उन्होंने आदालत का मुट भाफ लिया कि कि किसी
00:30को करता रहेगा और उसकी पूर्ण सारी सुचना अगले तारिक पर मानिय सर्वोच ने आले के समक्त काउंटर एफीडेविट के माध्यम से देगा अधार कार्ड उनका कहना था कि अधार कार्ड एक मातर को बेसिस माना जाया कि वो वोटर हैं लेकिन मानिया दालत ने कहा कि