महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम लिए बगैर उन पर की गई टिप्पणी मामले में स्टैंड-अप कमीडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि उनके ‘गद्दार’ कमेंट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में गिरफ्तार न किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट से मुंबई पुलिस को चेन्नई में कुणाल कामरा से पूछताछ की अनुमति भी मिली है। अब मुंबई पुलिस चेन्नई जाकर स्थानीय पुलिस की मदद से कामरा का बयान दर्ज करेगी। जस्टिस सारंग कोतवाल और एसएम मोदक की बेंच ने ये आदेश सुनाया है।
00:00Maharashitra Keogh Mukhi Mantri Egnath Shinday के नाम लिए बगैर उन पर की गए टिपडी मामले में stand-up comedian कुनाल कामरा को Bombay High Court से रहत मिली है
00:11जिहां कोर्ट ने कामरा की गिरफतारी पर रोक लगा दी है
00:14Bombay High Court ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि उनके गदार कॉमेंट को लेकर उनके खिलाव दर्ज FIR मामले में किरफतारी न की जाए
00:24इसके साथ ही कोर्ट से मुंबई पुलिस को चिन्नई में कुनाल कामरा से पूच्टाश के अनुमती भी मिली है
00:30अब मुंबई पुलिस चिन्नई जाकर इस्थानिय पुलिस की मदद से कामरा का बयान धर्ज करेगी
00:36जस्टिस सारंग कोतवाल और SM मोदक की बेंच ने ये आदेश दुनाया है
00:41बेंच ने कहा कि खार में दर्ज मामले में याचिका करता को गिरफतार नहीं किया जाएगा
00:46मामले की जांच जारी रह सकती है
00:48जांच एजिंसी कामरा का बयान चिन्नई में इस्थानिय पुलिस की सहायता से पूरी कर सकती है