सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों के मामले में आरोपियों को बरी के बांबे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए आरोपियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि जिन लोगों को बरी किया गया है, उन्हें अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन इन आरोपियों को निर्दोष न माना जाए।
00:00सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में आरोपियों को बरी किये जाने के बॉंबे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।
00:17सुप्रीम कोर्ट ने महराष्ट्र सरकार की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए आरोपियों को नोटिस भी जारी किया।
00:24अदालत ने कहा कि जिन लोगों को बरी किया गया है उन्हें अब गिरफतार नहीं किया जाएगा लेकिन इन आरोपियों को निर्दोश ना मान लिया जाए।
00:33अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
00:38कोर्ट ने राहत नहीं दी है कोर्ट ने उस जज्ज्मेंट के ओपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज अठारा साल के बाद उनको दुबारा रिसने किया जाएगा।
00:52मैं केंदर सरकार से और महाराश्चा सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये अपील क्यों दाल रहे है भाई जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं बहुत कम्प्लीटली इनोसेंट हैं।
01:07सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले पर रहा हुए आरोपियों और पीडितों ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।
02:07जाएंगे तो हमारे उपर क्या गुद्रेगी जो हमारे दूश्मन हमारे इसके जखम पर नमक लगाते जा रहे हैं बीजेपी ने ओवैसी के वयान पर वहीं पलटवार किया पार्टी के मुताबिक हाई कोड के फैसले को सरकार सुप्रिम कोड में चुनौती देती ही है ऐसा कि
02:37अगर कोई हाई कोड फैसला सुनाता है तो उसको सरकार चुनौती देती है इसमें कोई अलग फंडा नहीं है
03:07लेकिन जिस भी तरह से महरास्टा हाई कोड ने उसको छोड़ दिया और सुप्रिम कोड में आएगा और उसका बिशार होगा मुझे उम्मीद है कि उनकी सजा बहाल रहेगी
03:18हलाकि सुप्रिम कोड के फैसले के बाद जम्य तुलेमा के ओफिस में 2006 ब्लास्ट मामले में रिहा आरोपियों ने मिठाई बाट कर खुशिया मनाई
03:28लेकिन पीडित परिवार अभी भी नियाय के लिए कोड के भरो से बैठें