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  • 7/8/2025
Bihar Voter List SIR: बिहार के वोटर लिस्ट अपडेशन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है...इस मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े चुनाव आयोग (Election Commission) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. एडीआर ने याचिका दायर कर इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में 9 राजनीतिक दलों ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली हैं...जिसमें सबकी एक कॉमन मांग है कि कम से कम इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) में पुराने वोटर लिस्ट पर ही वोटिंग कराया जाए....हालांकि इन याचिकाओं में अपडेशन के काम के लिए दीये गए वक्त पर उंगलियां उठाई गई है...साथ ही इसको लेकर पारदर्शिता पर भी सवाल उठाया गया है...वहीं एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने यह दलील दी कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326, (Articles 14, 19, 21, 325 and 326 of the Constitution) साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 (Representation of the People Act 1950) (Voter Registration Rules 1960) के नियम 21ए का उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग का यह निर्णय बिना उचित प्रक्रिया के और मनमाने ढंग से लिया गया है, जिससे लाखों नागरिकों का मताधिकार छिन सकता है और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

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Transcript
00:00क्या रुक जाएगा वोटर लिस्ट अबडेशन का काम?
00:03सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुईं दस याचिकाएं
00:06दस जुलाई को सुनवाई, कौन जीतेगा, किस की हार
00:10बिहार में वोटर लिस्ट अबडेशन को लेकर उठा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है
00:15सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ नौ दलों और एक ADR नाम की संस्थाने याचिका दाखिल की है
00:20सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तयार भी हो गया है
00:24सुप्रीम कोर्ट की रिजिस्ट्रिव भाग से इसकी तारीख तै की दी गई है
00:27बिहार वोटर लिस्ट अबडेशन के खिलाफ पड़ी सभी याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी
00:33जिन नौ राजनितिक दलों की तरफ से इस मामले में याचिकाओं दाखिल की गई है
00:37उन सब में एक कॉमन मांग की गई है
00:39मांग है कि सुप्रिम कोर्ट चुनाव आयोक को ये आदेश जारी करे कि बिहार में चल रहा AIR यानी वोटर लिस्ट अबडेशन का काम रोग दे
00:48और बिहार में अभी जो मतदाता सूची है उसी के आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव कराया जाए
00:54इस मामले में सुनवाई होनी चाहिए या नहीं इसके लिए सुप्रिम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की गई
01:00ये सुनवाई सुप्रिम कोर्ट के जस्टिस सुधानशु धूलिया और जस्टिस जॉयमालिया बाक्ची की बेंच में हुई
01:06इस बेंच ने याचिका करताओं को निर्देश दिये कि वो चुनाव आयोग को सभी याचिकाओं की एक कौपी मुहया कराएं जिसके बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे।
01:15सुप्रीम कोट की बेंच ने इसके लिए 10 जुलाई की तारीख दी है वहीं याचिका करताओं के वकील कपिल सिब्बल अभिशेक मनु सिंगवी और दूसरे सीनियर एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोट की बेंच से गुजारिश की थी कि वो इस मामले में जल से जल सुनवाई क
01:45याचिका एडियार नाम की संस्था ने दाखिल की थी एडियार ने भी अपनी याचिका में तर्क दिया है कि चुनाव आयोक का यादेश सम्विधान के आर्टिकल 14, 19, 21, 325 और 326 को वोयक तो करता ही है साथ ही साथ जन प्रतिनिध्रित्व अधिनियम 1950 मतदाता पंजीकरण
02:15ने कहा है कि इलेक्शन कमिशन का ये आदेश मनमाना है और उचित प्रक्रिया के बिना इसको जारी कर दिया गया है प्रशान भूशन ने ये भी कहा कि ये लाखों वोटर्स के वोटिंग के अधिकार से वन्चित कर सकता है इतना ही नहीं ये स्वतंथ और निश्पक्स चु
02:45अहम तो है ही बिहार में वोटर लिस्ट अपडेशन के स्विवाद पर आपकी अपनी क्या राय है सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई से पहले कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इस खबर में बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी क

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