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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में बड़ा अपडेट
सामने आया है. हिंदू पक्ष की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट
ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली एप्लीकेशन नामंजूर कर
दी है. इसे हिंदू पक्ष के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है. आपको बता
दें कि जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई
कर रही थी. फिलहाल, उनकी तरफ से सुनवाई की अगली तारीख दी गई है. अब 2
अगस्त, 2025 को अगली सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मौजूद
तथ्यों और याचिका के आधार पर मथुरा की शाही ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा
घोषित नहीं किया जा सकता है. जबकि, हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था
कि ईदगाह का निर्माण श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर स्थित अति प्राचीन मंदिर को
तोड़कर किया गया था. फिलहाल, सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं.

((A major update has emerged in the case of the Shri Krishna Janmabhoomi
and Shahi Idgah dispute in Mathura. The Allahabad High Court has
rejected the petition filed by the Hindu side. The court dismissed the
application that sought to declare the mosque as a disputed structure.
This is being seen as a setback for the Hindu side.It is worth noting
that Justice Ram Manohar Narayan Mishra's single bench was hearing the
case. The next hearing date has now been set for August 2, 2025. The
High Court stated that based on the current facts and the petition
presented, the Shahi Idgah in Mathura cannot be declared a disputed
structure at this stage.
The Hindu side had claimed that the Idgah was built after demolishing an
ancient temple located at the birthplace of Lord Shri Krishna. For now,
all eyes are on the next hearing.))


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Transcript
00:00श्रीकृष्ण जन्म भूमी और शाही इद्गाह का केस
00:04हिंदू पक्ष को जटका या मुसल्मान मायूस
00:08मस्जित को विवादे धाचा घोशित करने की मांग वाली थी याचिका
00:13मतुरा श्रकृष्ण जन्मभूमी और शाही इतगाह मामले में आज यानि 4 जुलाई को एक बड़ा अपडेट सामने आया है
00:21इस मामले में हिंदू पक्ष ने ये याचिका दाखिल की थी कि मश्रित को विवादे धाचा घोशित कर दिया जाए
00:29लेकिन इस मामले में हिंदू पक्ष और मुसल्मान पक्ष दोनों में से एक को तगड़ा जटका लगा है
00:36चलिए याचिका करता से सुनते हैं इलहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनुहर नरायन मिश्रा की सिंगल बेंच ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया है जिसके बाद लोगों की क्या राय रही
00:50सिरिकर्ष जन्मुमी और साहीद का विबाद में मानी उच्च ने आले में हमने एक एफ्लिक्शन दी थी और हमने मानी ने नियाले से अनुद किया था कि साहीद का मस्चिद जिसे लोग यह कहते हैं वो साहीद का मस्चिद रही है भगवान किसका असली गरब गरह है तो लि
01:20किया गया था तो हमारी सेम यहां पर मांग है कि यहां पर इसको विवादर द्हाचा घोसित किया जाए और जितनी भी प्रॉपर्टि यह तेरे पॉंट
01:27तो हम चाहते को साई इद का मस्जिद रही है और आज लेयम में उसका आदिस आने बाला थोड़ी तरह में जिसे क्लियर हो जाएगा कि यह क्या है
01:42मानी न्याले में हमने प्रात्ना किया था कि इस इस्तान को बिवादे डांचा गोशित दिया है तो मानी न्याले ने उनकी नमाज के शुद्धी को देखते हुए या सुभी कोड ने पहले एक आदिश दिया था कि जब तक बर से प्रेक पर फैसा नहीं हो जाता तब तक निज
02:12से यह लड़ाई अबसी जितेंगे हम अपनी उम्मीर में लगे हुए हैं और यह लड़ाई जारी रहेगी हमारी तरफ से सारे सबूत और साक्ष पिस्तुत कर दिये गए थे अब उसमें क्या है कि अगर कोई नहीं सुनता है नहीं सुर्कायरता है इतनी सी बात पर कि वह लो
02:42सब्सक्राइब कर सकता है कि अब उम्मीद कर रहे थे कि वहां लोग नमाज कर रहे हैं इस वजए से अगर हमारी मांग को नहीं देखा गया तो मैं यह बताना चाहूंगी
03:11कि श्री क्रशन जनम स्तली प्रॉपर यहां है जिस जनम भूमी का जो मेन जो मूल गर्बर है जो कि मंदिर मस्जिद में आता है तो हम उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं जबकि शाही मस्जिद जो है वहां पर नमाज नहीं होती लेकिन फिर भी मुसलमानों को वहां नमाज
03:41इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें One India के साथ

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