गैंगस्टर को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष 10 माह की सजा
  • 3 years ago
पुलिस की कड़ी पैरवी के चलते न्यायालय ने भभीसा निवासी गैंगस्टर को 4 वर्ष 10 माह की सजा व अर्थदण्ड देने की सजा सुनाई है। थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह ने जानकारी देते बताया कि कांधला पुलिस द्वारा चोरी, लूट की घटनाओं में लिप्त पाये गये अभियुक्त कल्लू पुत्र गोपी निवासी ग्राम भभीषा थाना कांधला के विरूद्ध वर्ष 2015 में गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कांधला पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में थाना कांधला पुलिस द्वारा गैंगस्टर कोर्ट में पैरवी कर गैंगस्टर के मुकदमें में सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी के मुताबिक माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को 04 वर्ष 10 माह कारावास एवं 5000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है साथ ही जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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