अभियुक्त कमलेश पाठक की सम्पत्ति होगी कुर्क

  • 4 years ago
औरैया। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत अभियुक्त कमलेश पाठक की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए। 1. अपनी पत्नी श्रीमती मधु पाठक के नाम मौजा ज्ञानपुर इमाम अली परगना वह जिला औरैया स्थित भूमि संख्या 42 मि. में आवासीय प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1750 वर्ग फिट अर्थात 162, 639 वर्ग मीटर है जिसका बैनामा 28 सितंबर 2016 को हुआ है तथा जिसकी कीमत ढाई करोड़ रुपए है। 2. मौजा ज्ञानपुर इमामअली परगना व जिला औरैया स्थित घाटा 42 मि. में एक किता आवासीय प्लाट जिसका क्षेत्रफल 525 वर्ग फिट अर्थात 48791 वर्गमीटर है जिसका बैनामा 10 अगस्त 2016 को हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये है। 

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