शराब के अवैध परिवहन कर्ता का जमानत आवेदन निरस्त

  • 4 years ago
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी दीपक पिता कालूसिंह उम्र 24 वर्ष निवासी मालीखेड़ी जिला शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र दिनांक 23 जून 2020 को निरस्त किया गया। थाना कोतवाली शाजापुर द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए बेरछा रोड पर लाहोरी बल्डा मोड़ पर अवैध शराब परिवहन करने पर आरोपी विनोद जायसवाल से एक मोटरसाइकिल बजाज प्लैटिना बिना नंबर की एवं रस्सी से बंधे 2 झोले में 6 पेटी देशी प्लेन शराब कुल 300 क्वार्टर तथा एक इंटेक्स कंपनी का मोबाइल जब्त किया था। एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया था। जिसके बारे में आरोपी विनोद जायसवाल से पूछताछ करने पर उसने उसका नाम दीपक निवासी मालीखेड़ी बेरछा का होना बताया था व शराब गौरीशंकर ठेकेदार बेरछा से लाना बताया था। आरोपी विनोद जायसवाल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आरोपी दीपक को प्रकरण में नामजद अभियुक्त बनाया गया होने से आरोपी दीपक की प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्तता दर्शित होने से आरोपी दीपक का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। राज्य की ओर से श्री निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक शाजापुर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए।

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