वेब-वार्ता : आईटी एक्ट की धारा 66-ए निरस्त, बड़ा फैसला

  • 5 years ago
वेब-वार्ता : आईटी एक्ट की धारा 66-ए निरस्त, बड़ा फैसला अपने एक ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को साइबर कानून के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया, जो वेबसाइटों पर कथित ‘अपमानजनक’ सामग्री डालने पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देता था।

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