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ITR में फर्जी क्लेम पर 200% जुर्माना और 7 साल की जेल!

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00:00क्या आपने टैक्स बचाने के चक्कर में कोई फर्जी क्लेम किया है?
00:03अगर हाँ, तो हो जाईए सावधान.
00:04आप देख रहे हैं मनी मंत्र.
00:06बहुत से लोग टैक्स बचाने के लिए
00:07हाउस रेंट अलाउंस, डोनेशन, एजुकेशन और मेडिकल लोन के फर्जी क्लेम करते हैं.
00:13लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का AI सिस्टम, TDS डेटा, बैंक रिकॉर्ड और थर्ड पार्टी सोर्स के हर क्लेम की जाँच कर रहा है.
00:22AI की मदद से, फॉर्म 26, AS और AIS से आपकी डेटा का मिलान करके तुरंत पता लगा रहा है आपकी इनकम और कटोती में कहां गड़बड़ी है.
00:32कोई व्यक्ति अगर धारा 10, 13A के तहट, House Rent Allowance, 80G के तहट, दान और धारा 80 की विभिन धाराओं के तहट, लोन ब्याज कटोती का गलत यूज करता है या गलत क्लेम करता है, तो उस पर Tax Liability का 200% तक जुर्माना, 24% सालाना ब्याज और गंभीर मामलों में धारा 266C के तहट,
01:02फाइल करते टाइम कोई गलती हो गई है, तो तुरंत ITR यू फाइल करें, इससे आप बात के जुर्माने और कानूनी कारवाईयों से बच सकते हैं.

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