Hathras case | हाथरस में नहीं हुआ सामूहिक दुष्कर्म, 4 में 3 आरोपी हुए बरी | वनइंडिया हिंदी
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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस (Hathras) में सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट (Court) ने अपना फैसला सुना दिया है...हाथरस केस (Hathras Case) में 4 में से 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कतर दिया है...मामले में मुख्य आरोपी संदीप सिंह (Sandeep singh) को 304 यानि गौर इरादतन हत्या और एससी-एसटी एक्ट (SC-ST Act) में दोषी करार दिया गया है...बाकी 3 आरोपी लवकुश (Luvkush), रवि (Ravi) और रामकुमार (Rajkumar) को बरी कर दिया गया है...संदीप सिंह को उम्र कैद के साथ 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है...

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