Delhi High Court: बच्चा गोद लेने को लेकर Court का फैसला, 'विशेष बच्चे को नहीं चुन सकते माता-पिता'
  • last year
Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चे को गोद लेने के इच्छुक माता-पिता किसी विशेष बच्चे को नहीं चुन सकते। ऐसे माता-पिता की जरूरतें और इच्छाएं हमेशा बच्चे के हित के अधीन होंगी।
Recommended