BHOPAL: बिल्डिंग परमिशन शाखा का फरमान, अवैध निर्माण होने पर होगी आर्किटेक्ट पर कार्रवाई
  • 2 years ago
भोपाल नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने यह नोटिस शहर के आर्किटेक्टों को जारी किया है...नोटिस में कहा गया है कि.. पिछले तीन सालों में आर्किटेक्ट ने जितनी भी बिल्डिंग परमिशन जारी की है...उनकी ग्राउंड रिपोर्ट फोटो सहित तीन दिन में पेश करें.... बिल्डिंग परमिशन शाखा ने इस तरह का नोटिस जारी क्यों किया.. यहां सवाल ये है दरअसल नगर निगम के अफसरों की लोकायुक्त की जांच में गर्दन फंसी हुई है... बिल्डिंग परमिशन शाखा ने ऐसे एरिया में बिल्डिंग परमिशन दी जो लो डेंसिटी एरिया है.. जैसे केरवा डैम के पास बनी व्हिस्परिंग पॉम कॉलोनी को लिजिए.. ये लो डेंसिटी एरिया है यहां केवल 600 वर्ग फीट का निर्माण किया जा सकता है.. लेकिन इस कॉलोनी में मप्र के आइएएस और आईपीएस अधिकारियों ने 600 की बजाए हजारों वर्ग फीट पर निर्माण कर लिए है.. नगर निगम ने तो 600 वर्गफीट की परमिशन दी थी बाकी निर्माण कैसे हुआ.. इसके लिए अधिकारी आर्किटेक्टस को दोषी मान रहे हैं क्योंकि बगैर उनके नक्शे बनाए हजारों वर्गफीट पर निर्माण संभव नहीं था.. इसी कॉलोनी में निर्माण कामों में हुई गड़बड़ी की शिकायत लोकायुक्त के साथ साथ कोर्ट में भी याचिका के जरिए की गई है.. जल्द इसपर सुनवाई होना है इसलिए नगरन निगम के अधिकारी अपनी गर्दन बचाने के लिए ठीकरा आर्किटेक्ट्स पर फोड़ने की तैयारी में लगते हैं.. बहरहाल आर्किटेक्ट अब नोटिस का जवाब देने की तैयारी में है..
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