आगर में 23 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से 30 अप्रैल को रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगा

  • 3 years ago
आगर-मालवा । जिले में 16 अप्रैल से 23 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। उसके बाद 22 अप्रैल को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवधेश शर्मा ने जिले में जनता की मांग पर जनता कर्फ्यू का आदेश जारी किया है, जो 23 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से 30 अप्रैल को रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगा। आदेश में बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा जारी उल्लेखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा विभिन्न संगठनों व जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर भेजे गए प्रतिवेदन एवं जिला आपदा प्रबंधन समिति के 22 अप्रैल के निर्णय अनुसार आदेश जारी किया गया है।

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