महाराष्ट्र में धारा 144 लागू, जानें क्या खुला है और क्या नहीं

  • 3 years ago
कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गयी है, मामलों में बढ़ोतरी की वजह से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य ढांचे पर अत्यधिक बोझ है। महाराष्ट्र में14 अप्रैल से 15 दिनों के लिए राज्यव्यापी कर्फ्यू , आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में फैले कोविद -19 पर अंकुश लगाने के लिए कल रात 8 बजे से कड़े प्रतिबंध लागू होंगे। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी।

महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 60,212 नये मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हो गई। वहीं, राज्य सरकार ने हालात पर गौर करते हुए 14 अप्रैल रात आठ बजे से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नये मामलों के सामने आने के साथ राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़ कर 35,19,208 हो गई, जबकि अब तक कुल58,526 लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ने के मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाडी सरकार ने 14 अप्रैल से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने की मंगलवार को घोषणा की।

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