पंचायत सचिव के निलंबन संबंधी आदेश जारी करने के निर्देश

  • 3 years ago
शुजालपुर। ग्राम पंचायत जामनेर में पदस्थ गणेश विश्वकर्मा को मण्डी थाना में मारपीट के मामले में दर्ज प्रकरण पर हुई गिरफ्तारी के बाद न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने पर पंचायत सचिव पद से जनपद पंचायत कार्यपालन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए। गुरुवार को जिला पंचायत सीईओ द्वारा पंचायत सचिव को मारपीट के मामले में न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा रखने के आदेश जारी के उपरांत पत्र लिखकर जनपद पंचायत कार्यपालन अधिकारी नितिन भट्ट की पंचायत सचिव के निलंबन संबंधी आदेश जारी करने के निर्देश दिए। जनपद सीईओ भट्ट ने बताया कि गणेश विश्वकर्मा सचिव ग्राम पंचायत जामनेर की अपराध क्रमांक 322,20 में धारा 341,294,323,506,34 आईपीसी में इजाफा अनुसार धारा 307,325 में आरोपी बनाया जाकर 21 मार्च को उसे मंडी पुलिस थाना प्रभारी द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने पंचायत सचिव को 31 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी उल्लेख करते हुए निलंबित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

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