रात 10 बजे तक हो सकेंगे आयोजन, मेहमानों की संख्या रहेगी सीमित

  • 3 years ago
शाजापुर। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, खेल आयोजनो के संबंध में कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। सम्बन्धित कार्यक्रम बंद स्थानों मे हाल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत किंतु 200 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सोशल डिस्टेसिंग, कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए किये जा सकेंगे। कार्यक्रम की पूर्व सूचना अनुविभागीय दंडाधिकारी को देना अनिवार्य होगी। खुले स्थान, खुले मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार के आयोजन केवल विशेष परिस्थियों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से पूर्वानुमति लेकर ही किये जा सकेगे। मेले नहीं लगेगे। रैली जूलूस, मिलन समारोह, किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, धरना आदि बिना पूर्व सूचना एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। पहले से संचालित मेला एक्जीविशन प्रदर्शनी अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति से कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने की शर्त पर संचालन करने की अनुमति दी जा सकती है। सभी प्रकार के कार्यक्रम रात्रि 10 बजे तक हो सकेंगे।

Recommended