लव जिहाद पर दस‌ साल की सजा,एक लाख जुर्माना
  • 3 years ago
मध्यप्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। ऐसा प्रयास करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिवराज सरकार सोमवार से शुरु हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 'मप्र. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 पेश करने जा रही है और प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। नए कानून धर्म परिवर्तन के जरिए की जाने वाली शादी शून्य घोषित होगी।
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