HimachalNews :- मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए|| #HimachalCabinet

  • 4 years ago
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प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया ताकि प्रदेश के विद्यार्थियों को इक्कसवीं सदी के लिए तैयार किया जा सके जहां समीक्षात्मक सोच देश का भविष्य निर्धारित करेगी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की।

w w ने नई शिक्षा नीति लाने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया, जिसमें रोजगार चाहने वालों के स्थान पर रोजगार प्रदाताओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और यह नीति विद्यार्थियों को रटने की आदत से समीक्षात्मक सोच की ओर अग्रसर करेगी। इस नीति में नए पाठ्यक्रम ढांचे की अवधारणा भी की गई हैं ताकि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और गणितीय सोच के अतिरिक्त शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश 4.43 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत किया जा सके। प्रदेश में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमण्डल ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया जिसमें 27 सदस्य होंगे और सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे।

मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2021-22 से वर्तमान में प्रचलित योजना और गैर योजना के वर्गीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसे अब पंूजीगत एवं राजस्व खर्च में वर्गीकृत किया जाएगा। अनुसूचित जाति उप-योजना, जनजातीय क्षेत्र उप-योजना, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना तथा क्षेत्रीय और विकेन्द्रिकृत योजना कार्यक्रमों को अब क्रमशः अनुसूचित जाति विकास योजना, जनजातीय क्षेत्र विकास योजना, आकंाक्षी खण्ड विकास योजना और क्षेत्रीय एवं विकेन्द्रिकृत विकास कार्यक्रम के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम, आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम और क्षेत्रीय एवं विकेन्द्रिकृत विकास कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन प्रबन्ध पूवर्तः रहेंगे, जो वर्तमान में अनुसूचित जाति उप-योजना, जनजातीय क्षेत्र उप-योजना, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना और अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए प्रचलित हैं।

अनुसूचित जाति विकास योजना, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम और क्षेत्रीय एवं विकेन्द्रिकृत विकास कार्यक्रमों के लिए डिमाण्ड संख्या 31,32 और 15 के अन्तर्गत बजट का आवंटन किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट आबंटन जनजातीय क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत नौ प्रतिशत के अनुपात और वर्तमान वार्षिक योजना के हिस्से के विभिन्न विकासात्मक शीर्षो के अन्तर्गत अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 25.19 प्रतिशत रहेगा।

बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे और प्राथमिकता घरों के लाभार्थियों के चयन के लिए एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया जिसके लिए ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों और प्राथमिकता घरों को ग्राम सभा की बैठक आयोजित किए बिना तथा अपील दायर करने के लिए 15 दिनों के स्थान पर सात दिनों का समय देने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि ग्राम पंचायतें और स्थानीय शहरी निकाय एक महीने के स्थान पर 15 दिनों की अवधि में चयन प्रक्रिया

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