3 माह में 70 हजार टीचर्स को नौकरी

  • 4 years ago
तीन माह में उत्तर प्रदेश के 70 हजार प्राइमरी टीचर्स को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार को तीन माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये हैं। बुधवार को कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के कटऑफ अंक विवाद पर फैसला सुनाया। कटऑफ अंक विवाद को लेकर सर्वेश प्रताप सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके चलते प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया करीब डेढ़ वर्ष से अटकी थी। उत्तर प्रदेश के करीब चार लाख अभ्यर्थी इस विवाद पर फैसले का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाते हुए तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। जिसके तहत 65 फीसदी अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसद अंक पाने वाले छात्र उत्तीर्ण माने जाएंगे। कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए मानकों को सही माना है।

क्या था विवाद
भर्ती विज्ञापन के लिए जारी शासनादेश में न्यूनतम कटऑफ अंक प्रतिशत का जिक्र नहीं किया गया था। लिखित परीक्षा के बाद न्यूनतम कटऑफ की घोषणा की गई थी। इसके तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 97 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 90 अंक लाने होंगे। यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 65 फीसद और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 60 फीसद अंक पर पास किया जाएगा। इसी कटऑफ को लेकर परीक्षार्थियों ने हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

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छह जनवरी 2019 में हुई थी लिखित परीक्षा
प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए पांच दिसंबर 2018 को अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2018 थी। लिखित परीक्षा छह जनवरी 2019 को राज्य के 800 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी। परीक्षा में 4,10,440 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि 4,31,466 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

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