Uttar Pradesh: पोस्टर लगाने पर SC ने नहीं लगाई रोक
  • 4 years ago
लखनऊ में सार्वजनिक सम्पतियों को नुकसान पहुंचाने वाले की तस्वीर लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के ऑडर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसी के साथ अब ये मामला बड़ी बेंच के पास चला गया है. इससे पहले सुनवाई के दौरान  बेंच ने यूपी सरकार के बैनर लगाने के फैसले को सही ठहराने के पीछे के आधार से जुड़े सवाल पूछे. जस्टिस ललित ने कहा, अभी ऐसा कोई कानून नहीं है, जो आपके बैनर लगाने के इस कदम का समर्थन करता हो. तुषार मेहता ने SC के पुराने फैसले कापुटटास्वामी फैसले का हवाला दिया. 
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