क्रिप्टो करेंसी से किए जा सकेंगे लेन-देन, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई पाबंदी

  • 4 years ago
सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर लगी सभी पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है। साल 2018 में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी से लेन-देन पर पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा लगाई गयी पाबंदियों को अब असवैंधानिक बताया है।
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