ITR फाइल के लिए बचे हैं कुछ ही घंटे, जल्दी करें नहीं तो देना होगा Fine |वनइंडिया हिंदी

  • 5 years ago
Have not filed your Income Tax Returns for the financial year 2018-19 yet? Time to hurry up as two more days have been left with the deadline is ending tomorrow.. The government may not extend the late date for filing the ITR this time after 31 August.. Earlier the deadline was 31 July and it was extended to 31 August after the taxpayers faced multiple problems in filing ITR by 31 July..

अभी तक अगर आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देर मत कीजिए क्योंकि 31 अगस्त के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा... टैक्स असेसमेंट ईयर 2019-20 में बगैर जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2019 है... पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारिख 31 जुलाई थी, जिसे एक महीने के लिए बढ़ाया गया था.. लेकिन अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त नजदीक आ गई है.. और अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं और आपने 31 अगस्त तक आईटीआर नहीं भरा तो आप पर भारी-भरकम लेट फीस लग सकती है...

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