माता पिता व पुत्र को अपहरण व दुष्कर्म के मामले में 10 10 वर्ष का सश्रम कारावास

  • 5 years ago
Dhar Court ordered to 10 year rigorous imprisonment for father, son and mother

अपर सत्र एवं जिला न्यायालय धरमपुरी ने नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें पिता, पुत्र और मां को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।


दरअसल, धार जिले के धरमपुरी थाना अंतर्गत घटना 3 जुलाई 2016 की है। आरोपी ध्यान सिंह और उसके पुत्र दीपक और उसकी पत्नी सेतुल बाई ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर उसे गुजरात ले गए। वहां ध्यान सिंह और उसके पुत्र दीपक सिंह ने नाबालिग पीड़िता के साथ 3 महीने तक दुष्कर्म किया।

पीड़िता जैसे तैसे आरोपियों की गिरफ्त से भागकर अपने परिजनों के पास पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता ने धरमपुरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया।

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