चुनावी हलफनामे में आय-सम्पत्ति की गलत जानकारी देने पर दर्ज हो सकता है केस

  • 5 years ago
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चुनावी हलफनामा दायर करने वाले उम्मीदवार अब सावधान हो जाएं. चुनाव आयोग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक फैसले से चुनावी उम्मीदवारों को अब सावधान रहने की जरूरत है. चुनावी उम्मीदवारों के आयकर रिटर्न और चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी में अगर फर्क हुआ तो ऐसे लोगों पर आयकर कानून 1961, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन कानून 1988 और 2015 के कालेधन से जुड़े कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है. यानी किसी उम्मीदवार ने अगर चुनावी हलफलनामे में जानबूझकर या गलती से अपनी संपत्ति और आयकर की जानकारी गलत दी तो इन तीनों में से कोई भी कानून उन पर लागू हो सकता है.

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