महाबहस: तीन तलाक को सरकार कानून बनाकर गैर जमानती अपराध घोषित करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को आपत्ति
  • 5 years ago
तीन तलाक सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं पर तीन तलाक का कहर जारी है । तीन तलाक देकर पत्नी को घर से बाहर निकालने वालों के खिलाफ आज का तारीख में देश में कोई कानून नहीं है । ऐसे मामलों में घरेलू हिंसा का केस ही दर्ज कराया जा सकता है । तीन तलाक को सरकार कानून बनाकर गैर जमानती अपराध घोषित करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को तीन तलाक बिल पर आपत्ति है । उसी के चलते आज राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश नहीं हो पाया । आखिर विपक्ष को तीन तलाक बिल से दिक्कत क्या है ।

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