सीबीआई के स्पेशल जज बीएच लोया की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच कराने वाली यचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत की जांच करवाने वाली मांगों को खारिज कर दिया है. अब इस मामले में जज लोया की मौत पर एसआईटी की जांच नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया. इससे पहले 16 मार्च को शीर्ष न्यायलय ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. बता दें जज लोया की मौत स्वाभाविक थी या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थीं जिसकी जांच एसआईटी से कराए जाने की मांग थी.
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